मुजतबा हैदर रिजवी/ न्यूज11भारत
जमशेदपुर/डेस्क: इस बार निर्वाचन आयोग ने मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था की है. जिला प्रशासन ने इस बारे में जानकारी साझा की है कि मीडिया कर्मी किस तरह पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं. वैसे मीडिया कर्मी जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया है, पोस्टल बैलट के जरिए मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
पोस्टल बैलेट के लिए भरना होगा फॉर्म 12 डी
यह मीडिया कर्मी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12 डी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की अधिकृत वेबसाइट से भी फॉर्म 12 डी डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म 12 डी को भरकर 5 दिनों के अंदर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ निर्वाची अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा. इसके बाद मीडिया कर्मी पोस्टल बैलट के जरिए मतदान कर सकेंगे.
तीन दिन तक सुबह 9:00 से शाम 5:00 तक जमा होंगे पोस्टल बैलेट
पोस्टल बैलट से मतदान मतदान दिवस से 6 दिन पहले से लेकर 3 दिन पहले तक किया जा सकेगा. इस अवधि के तीन दिनों के दौरान पोस्टल बैलट केंद्र सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्यरत रहेंगे. पोस्टल बैलेट केंद्र संबंधित दिशा निर्देश निर्वाचित अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा. यहां मीडिया कर्मियों को भरे हुए पोस्टल बैलेट जमा करना होगा.